प्रमुख सचिव ने बताया कि स्टेंट को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करने अथवा कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले निर्माताओं/खुदरा व्यापारियों/ वितरकों/आपूर्तिकर्ताओं तथा अस्पतालों के खिलाफ ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। श्री राव को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह ने एक बैठक में अवगत कराया कि निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर स्टेंट बेचने वालों अथवा उसका कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। श्री हेमंत राव ने बताया कि औषधि नियंत्रक को निर्देेशित किया गया है कि वे स्टेंट की कीमतों में की गयी भारी कमी का लाभ निर्माताओं/वितरकों तथा अस्पतालों द्वारा हृदय रोगियों को पहुंचाना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार द्वारा ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर में निहित शक्तियों के तहत सभी जिलाधिकारियों/अपर जिलाधिकारियों/ उपजिलाधिकारियों को निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
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